न्यूज़ डेस्क : मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) पर विधि विरुद्ध सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण को लेकर ऐसी सामग्री को अविलंब हटाने या उसे निरयोग्य करने के लिए धारा 79 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए सचिव गृह को अधिकृत करने हेतु आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश गृह विभाग की ओर से विधि विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से परिमार्जन कराके जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि इस आदेश के बाद अब गृह सचिव निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी प्राप्त होने पर इंटरमीडिएटरी (सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाने वाली एजेंसी) को सीधे नोटिस जारी कर ऐसी सामग्री अविलंब हटाने या निरयोग्य करने के लिए कानूनी नोटिस जारी कर सकेंगे।
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