न्यूज़ डेस्क : भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को अंबानी बधुओं मुकेश और अनिल व अन्य लोगों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना साल 2000 में हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लि (आरआईएल) के अधिगृहण के दौरान मानकों की पालना न करने के मामले पर लगाया है।
मुकेश और अनिल के अलावा यह जुर्माना नीता अंबानी, टीना अंबानी, केडी अंबानी और परिवार के अन्य लोगों पर लगाया गया है। सेबी ने अपने 85 पृष्ठ के आदेश में कहा कि आरआईएल के प्रवर्तक और मामले में शामिल अन्य संबंधित लोग साल 2000 में कंपनी की पांच फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी का अधिगृहण करने की बात सही तरीके से नहीं बताई।
दरअसल नियमों के मुताबिक, प्रवर्तक अगर कंपनी में एक वित्त वर्ष में पांच फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाता है तो उसे अल्प शेयर धारकों के लिए ओपन ऑफर लाना होता है, जो रिलायंस ने नहीं लाया था। सेबी के आदेश के मुताबिक आरआईएल के प्रवर्तकों ने 2000 में तीन करोड़ वारंट के जरिए 6.83 फीसदी हिस्सेदारी का अधिगृहण किया था। इन्हें यह वारंट साल 1994 में जारी किए गए थे।
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