न्यूज़ डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिवालिया संहिता से संबंधित कानूनों को बरकरार रखते हुए ऐसी कंपनियों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें किसी अन्य समूह ने खरीद लिया है। संबंधित कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ पूर्व में जारी मुकदमे नए मालिक या प्रबंधन पर नहीं चला जाएंगे।
शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से बड़ी दिवालिया कंपनियों से संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। किसी दिवालिया कंपनी के बिक जाने के बाद उस पर और उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकेगा। अलबत्ता पुराने प्रबंधन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।
चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
दिवालिया कंपनी के नए प्रबंधन को संरक्षण देने वाले नियमों को बरकरार रखने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले से दिवालिया कंपनियों को खरीदने के इच्छुक निवेशकों को संरक्षण मिल सकेगा। बता दें कोरोना महामारी के कारण देश में दिवालिया हो चुकी कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई कारोबार चैपट होने से ऐसी कंपनियां नए निवेशकों की तलाश में हैं।
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