न्यूज़ डेस्क : देश के कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) प्लेट को लगाना अनिवार्य हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा रही हैं। इसके चलते वाहन मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल परिवहन विभाग के मुताबिक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। यही कारण है कि अब जब ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलेगी केवल तभी पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का रास्ता साफ हो सकेगा। आसान भाषा में समझें तो तब तक मध्यप्रदेश नंबर की कार दिल्ली ले जाने पर वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ेगा।
बता दें कि ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में रहने वाले वाहन मालिकों को यहां रजिस्टर्ड की हुई कारों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर दिल्ली में एक हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नंबर प्लेट लगाने का जो ठेका 2012 में लिंक उत्सव को दिया गया था, वह 2014 में विभाग ने गड़बड़ी मिलने पर निरस्त कर दिया था। ऐसे में अब मामला आर्बिटल ट्रिब्यूनल में चल रहा है। यही कारण है विभाग ट्रिब्यूनल के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकेंगे।
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