24 नवंबर तक घरेलू विमान के किराये की अधिकतम सीमा में नहीं होगा बदलाव

न्यूज़ डेस्क : नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में घरेलू विमान किराये के लिए तय ऊपरी और निचली सीमा में 24 नवंबर तक कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्रालय ने 21 मई को यह सीमा तय की थी जो 24 अगस्त तक प्रभावी थी।

 

मंत्रालय ने इस संबंध में कहा, ‘कोविड-19 से उत्पन्न मौजूदा हालात के अनुरूप, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि आदेश 24 नवंबर, 2020 रात 11 बजकर 59 मिनट तक या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

 

विमानन नियामक डीजीसीए ने 21 मई को ऊपरी और निचली सीमा के साथ विमान किराए की सात श्रेणी तय की थी। इसमें एक श्रेणी ऐसी उड़ानों की भी है जिसमें 40 मिनट से कम समय लगता है।

 

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू विमान यात्री सेवा 25 मई से बहाल हुई है। पहली श्रेणी के लिए निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: दो हजार और छह हजार रुपये है।

 

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