नई दिल्ली: केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हवाई सफ़र में यात्रिओ की सुरक्षा का धयान रखते हुए नो फ्लाइंग लिस्ट जरी की है l इस नियम में हवाई सफ़र के दौरान हंगामा करने पर सख्त नियमों का प्रावधान किया गया है l शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अशोक गणपति राजू ने लिस्ट जरी करते हुए बताया की फ्लाइट में गलत वयवहार करने या हंगा कराने पर क़ानूनी करवाई करने यह एक्शन लिया जयेगा l
नो फ्लाइट लिस्ट को तीन भागों में बटा गया है l इन नियमों में यात्रिओ पर तीन माह से लेकर लाइफ टाइम बैन तक लगाया जा सकता है l इन का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है – पहला लेवल है मौखिक तौर पर बुरा व्यवहार, दूसरा लेवल है फिजिकलयानि शारीरिक तौर पर नुकसान और तीसरा लेवल है – जान से मरने की धमकी l
इन सभी के लिए जो सजा होगी वो है पहले लेवल के लिए तीन माह का बेन , दुसरे लेवल में छह माह का प्रतिबंध और तीसरे लेवल में दो साल या आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान है l हालाकि प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने के लिए कमिटी होगी और आदालत मे भी चुनौती दी जा सकती है l केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया की सुरक्षा सम्बन्धी नो फ्लाई लिस्ट लाने वाला भारत विश्व में पहला देश है l
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