नई दिल्ली: सरकार ने कहा की उसने नियमों का पालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनिया का पंजीकरण समाप्त कर दिया है l इसके अलावा इन कंपनियों के बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की करवाई शुरु कर दी गई है l सरकार के इस फैसले से यह कंपनिया अपने बैंक अकाउंट से लेन-देन नहीं कर पायेंगे l
मुखौटा कंपनियों के खिलाफ करवाई जारी करते हुए कहा की इन कंपनियों के नाम कंपनी महापंजीयक के पंजीकरण पुस्तिका से हटा दिए गए है l साथ ही सरकार ने कहा की यह कंपनिया जब तक नियम और शर्तो को पूरी नहीं करती तब तक इनकी लेन-देन पर रोक जारी रहेगी l सरकार को संदेह है यह कंपनिया अवैध लेन-देन के इस्तेमाल मे आती थी l
कंपनी कानून की धारा 248-5 के तहत 2,09,032 कंपनियों के नाम पंजीयक के रजिस्टर से हटा दिए गया है l अब इन कंपनियो के डायरेक्टर कंपनी के पूर्व डायरेक्टर के नाम से जाने जाते है l साथ ही सरकार ने कहा की अगर यह कंपनिया अपना हिसाब सरकार को साफ़ कर देती है टी सरकार इन को वापिस बहाल कर देगी l
Comments are closed.