न्यूज़ डेस्क : गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लोग को लॉक डाउन के दौरान आने जाने की मंजूरी सिर्फ और सिर्फ अप्रवासी कामगारों के लिए है, अन्य लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी l कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग ना करें l
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि गृह मंत्रालय ऐसे फंसे हुए लोगों के आने-जाने को मंजूरी दी है, जो लॉक डाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास स्थलों से चले गए थे और उनके नियमों के चलते लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक के कारण अपने मूल निवास और कार्यस्थल पर लौट नहीं आए थे l
पत्र में यह भी कहा गया है कि देश में जो सुविधाएं दी गई है वह अत्यंत संकट में फंसे लोगों के लिए है l लेकिन ऐसे श्रेणी के लोग इसके दायरे में नहीं आते जो कामकाज के लिए अपने मूल स्थान से पहले से दूर हैं और सुरक्षित हैं l पत्र में लिखा गया है कि इस संकट की घड़ी में बेवजह कोई भी अपना घर न छोड़े जिसको जरुरत न हो l
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