केंद्र सरकार का सभी विभागों को निर्देश, आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए तीसरे लिंग की अलग श्रेणी बनाएं
न्यूज़ डेस्क : केंद्र सरकार की तरफ से सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सिविल सेवा और अन्य पदों के लिये आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए तीसरे लिंग की अलग श्रेणी बनाएं। कार्मिक मंत्रालय ने यह निर्देश पिछले साल दिसंबर में अधिसूचित बाइसेक्सुअल व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के आधार पर दिया है।
इस दौरान मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन अलग-अलग पदों की भर्ती के लिए तीसरे लिंग/ अन्य श्रेणी को शामिल करने का मामला सरकार के सामने कुछ समय से विचाराधीन था।
कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि विषय पर मौजूद कानून और कानूनी राय के आधार पर पांच फरवरी 2020 को सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर को उस परीक्षा के लिये लिंग की अलग श्रेणी के तौर पर रखा गया। इस मामले में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को आदेश जारी किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि ट्रांसजेंडर को लिंग की अलग श्रेणी में शामिल करने के लिए वे अपनी परीक्षा नियमावली में बदलाव करें। इससे उस नियम को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।
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