नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी समाज कल्याण योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार उपलब्ध कराने की अंतिम समय सीमा 30 सितम्बर से बढ़ा कर 31 दिसम्बर कर दिया है l मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा, अमिताभ राव और एऍम खानविलकर की तीन सदस्यों की खंडपीठ को अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने इस बात की सूचना दी l साथ ही कोर्ट ने आधार साईं जुडे मामलों पर नवम्बर के पहले सप्ताह मे सुनवाई करने की बात की l वही आधार को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से कहा की सुप्रीमकोर्ट के पहले ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है अत इसका भी ध्यान रखा कर इसपर निर्णय लेना चाहिए l
कोर्ट में जब दीवान ने आधार से सभी योजनओं का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से दिए गये समय 30 सितम्बर का उल्लेख किया तो अटर्नी जनरल ने कहा की सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ा कर अब 31 दिसम्बर कर दिया है l सब की बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा की यह कोई अनिवार्य मामला नहीं है इसलिए अब इसपर सुनवाई नवम्बर के पहले सप्ताह मे की जाएगी l
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