न्यूज़ डेस्क : कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को धनशोधन मामले में ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद शिवकुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा- “मैं बीजेपी के दोस्तों को धन्यवाद देता हूं कि वे मुझे गिरफ्तार कर आखिरकार अपने मिशन में कामयाब रही। आयकर विभाग और ईडी केस मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित है और मैं बीजेपी के बदले की भावना से की गई कार्रवाई का पीड़ित हूं।”
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कनकपुरा के विधायक शिवकुमार पूछताछ के लिए चौथी बार मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार शिवकुमार को ईडी बुधवार को यहां अदालत में पेश करेगी और उनकी हिरासत की मांग करेगी। ईडी ने शिवकुमार, नयी दिल्ली में कर्नाटक भवन में कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल धनशोधन का मामला दर्ज किया था। हालांकि शिवकुमार ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया था।
बता दें कि इससे पहले शिवकुमार सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष कथित धनशोधन (मनी लॉ्ड्रिरंग) मामले में तीसरी बार पूछताछ के लिए पेश हुए थे। वहीं, ईडी ने मामले के संबंध में शुक्रवार व शनिवार को 13 घंटे से अधिक समय तक कांग्रेस नेता से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 का उल्लंघन करते हुए हवाला लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया है।
एजेंसी ने शिवकुमार से उनकी संपत्तियों के साथ ही नकदी से भरे बैग के बारे में पूछताछ की, जो उन्होंने अपने सहयोगियों के माध्यम से चांदनी चौक स्थित एक ट्रैवल कंपनी के मालिक को भेजे थे। ईडी अधिकारियों के अनुसार, शिवकुमार को सोमवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह 12 बजे एजेंसी मुख्यालय पहुंचे।
शिवकुमार ने इससे पहले इस साल जनवरी और फरवरी में ईडी द्वारा जारी किए गए सम्मन को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन पिछले सप्ताह ही वित्तीय जांच एजेंसी की ओर से होने वाली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत पाने के लिए उनकी याचिका को कनार्टक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसलिए उन्हें अब ईडी के सामने पेश होना पड़ा।
शिवकुमार 2016 में नोटबंदी के बाद से ही आयकर विभाग और ईडी के रडार पर हैं। उनके नई दिल्ली स्थित फ्लैट से दो अगस्त, 2017 को आयकर विभाग की तलाशी के दौरान 8.59 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई थी। इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार अन्य सहयोगियों के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 और 278 के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 12० (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए।
आयकर विभाग के आरोप-पत्र के आधार पर ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। शिवकुमार ने उन्हें और राज्य के अन्य विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कनार्टक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है।
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