नई दिल्ली : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू -काश्मीर में संविधान के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली है l अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा l साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दे कर अपना पक्ष रखने को कहा है l
लम्बे समय से बीजेपी और आरएसएस की यह मांग रही है की काश्मीर मे धारा 370 ख़त्म की जाए l याचिका मे यह कहा गया है की राज्य के अलग संविधान को अवैध करार देते हुए धारा 370 को ख़त्म कर देना चाहिए l सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका तब स्वीकार की जब पूरे देश मे धारा 35A पर चर्चा चल रही है l
याचिका मे यह कहा गया है की धारा 370 तभी तक वैध था जब तक संविधान सभा का अस्तित्व था l परन्तु संविधान सभा 26 जनवरी 1957 मे भंग कर दिया गया था l तो अभी तक यह धारा को ख़त्म क्यों नहीं किया गया l सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने इसको स्वीकार किया है l
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याचिकाकर्ता कुमारी विजयलक्ष्मी झा ने कहा की सरकार को सरकार को भी इसको लेकर सफाई देनी चाहिए की इस आर्टिकल को जब भारत के राष्ट्रपति , संसद और केंद्र सरकार की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली है तो यह अभी तक लागु कैसे है l
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