भोपाल। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस द्वारा उन्हें आरोपी नही बनाए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने मजिस्ट्रेट प्रकाश उईके की कोर्ट में परिवाद दायर किया था जिसपर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए संबित पात्रा को गिरफ़्तार नहीं करने पर पत्र जारी कर शीघ्र कार्यवाही बाबत अदेशित किया था।
जिसपर पुलिस ने दिनांक 26/12/18 को संबित पात्रा सहित भाजपा के चुनाव प्रभारी एस॰एस॰उप्पल के विरुद्ध चालान कोर्ट में पेश किया।CJM कोर्ट में 26/12 को एसएस उप्पल ने अपनी ज़मानत ली ओर संबित पात्रा के विरुद्ध कोर्ट ने ज़मानती वारंट जारी किए I
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