एक देश-एक लाइसेंस की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक देश-एक लाइसेंस योजना वाली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जुलाई, 2019 से देशभर में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगेगा। इस कार्ड में चालक की सूचनाएं सामने की तरफ और पीछे चिप में भी सेव होंगी। इस लाइसेंस में चालक का ब्लड ग्रुप, वो अंग दान कर सकता है की नहीं और लाइसेंस की वैधता को लेकर सूचना कार्ड के सामने वाले हिस्से में ही प्रिंट होगी।

मौजूदा प्रारूप में लाइसेंस पर इसे जारी करने वाले राज्य के विभाग का नाम लिखा होता है। इसकी वजह से किसी अन्य राज्य में चालक की पहचान करने में काफी दिक्कतें सामने आती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के पिछले हिस्से में चिप मौजूद होगी, जिसका 1 नंबर होगा। हर कार्ड के चिप का 1 अलग नंबर होगा। अगर चालक के पास विशेष तरह के वाहन चलाने की योग्यता है तो उसकी जानकारी भी लाइसेंस पर मौजूद होगी।

इस हिस्से में क्यूआर कोड भी होगा जिसे ट्रैफिक पुलिस या एनफोर्समेंट एजेंसी स्कैन करके चालक की सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकती हैं। वाहन चलाने के लिए अगर चालक ने बैज लिया हुआ है तो उसकी जानकारी लाइसेंस से मिल जाएगी। इस कार्ड पर आपात स्थिति में संपर्क करने के भी लिए नंबर उपलब्ध होगा। कार्ड में सभी जानकारियां सेव होने से अधिकारी इसे कभी भी स्कैन कर सकेंगे, ऐसे में बार-बार नियम तोड़ने वाले को आसानी से पकड़ने में सहूलियत होगी।

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