योगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाला शिकायतकर्ता गैंग रेप के केस में गिरफ्तार

गोरखपुर : यूपी के गोरखपुर में पुलिस द्वारा 62 वर्षीय परवेज परवाज गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साल 2007 में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दर्ज हुए हेट स्पीच के मामले में शिकायतकर्ता परवाज ही है। आदित्यनाथ उस वक्त गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। रेप मामले में पीड़ित सब्जी विक्रेता ने 4 जून को परवाज़ के खिलाफ केस दर्ज किया कराया था।

एसपी सिटी विनय सिंह ने कोतवाली इलाके से परवेज की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी महमूद उर्फ जुम्मन 60 वर्ष की तलाश जारी है। शिकायत के बाद बुधवार को परवेज को जेल भेज दिया गया।

पीड़ित मुस्लिम महिला ने इस बारे में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने इसी साल 3 जून को उसके साथ गैंगरेप किया था। इसके बाद 4 जून को राजघाट पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 376 डी के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का का केस दर्ज किया है।

पीड़ित के अनुसार वह नेत्र रोग विशेषज्ञ महमूद के पास इलाज के लिए गई थी, जहां महमूद और परवेज ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। एसपी विनय सिंह ने बताया कि केस की तफ्तीश के दौरान मिले सबूत परवेज की गिरफ्तारी के लिए काफी थे।

27 जनवरी 2007 को परवेज गोरखपुर स्थित महाराणा प्रताप चौराहे पर योगी के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। परवेज का आरोप था कि इस भड़काऊ भाषण के कारण मोहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी।

हालांकि सेशंस कोर्ट में अपील को यह कहते हुए खारिज किया था कि सबूत के तौर पर प्रस्तुत की गई सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिसके बाद परवेज ने दोबारा जांच के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। पिछले साल योगी के सीएम बनने के बाद राज्य सरकार ने योगी के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी देने से इनकार किया था।

इसके बाद वर्ष 2018 फरवरी में परवेज की अपील को हाई कोर्ट ने भी नामंजूर कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां 2018 सितंबर में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में दखलअंदाजी से इंकार कर दिया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सेशंस कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को नोटिस भेजते हुए 20 अक्टूबर को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

Comments are closed.