बलात्कार पर केंद्र की तरह सख्त कानून अपनाएगा पंजाब

चंडीगढ़ ।  पंजाब कैबिनेट ने बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों पर सख्ती बरतने केंद्र के अध्यादेशों को प्रदेश में लागू करने की हरी झंडी दे दी है। हरियाणा ने कुछ समय पहले ही 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में सजा ए मौत का प्रावधान किया था। ।

अब पंजाब ने भी बलात्कार और आर्थिक अपराधियों संबंधी केंद्र के अध्यादेशों को राज्य में लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई गई।

बैठक के दौरान क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनैंस, 2018 को पंजाब गजट में फिर प्रकाशित करने की अनुमति दी गई जिससे इस संबंधी आम लोगों को जागरूक और राज्य में प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके।

12 वर्षों से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्कार पर मौत की सजा के अलावा यह क्रिमिनल ला संशोधन अधिनियम, 2018 आईपीसी में भी संशोधन करता है, जिससे साथ बलात्कार के लिए कम से कम सजा सात साल से बढ़ाकर दस साल हो गई है।

16 साल से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार के लिए कम से कम सजा उम्र कैद निर्धारित की गई है जोकि पहले मदों के अनुसार 20 वर्ष बामुशक्कत कैद थी। इसको अब बढ़ाकर ताउम्र कर दिया गया है।

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