स्पेशल बच्चों के लिए स्कूलों में स्पेशल शिक्षक
इंदौर। स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में स्पेशल शिक्षकों की बहाली होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में स्कूलों को सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड का मानना है कि स्पेशल बच्चे को बेहतर माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहद जरुरी है। नि:शक्त व स्पेशल बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के लिए यह पहल की गई है। बोर्ड का कहना है कि उन शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए, जो एक दोस्त बनकर बच्चों को पढ़ा और समझा सकें। साथ में जो उनके मेंटल लेवल को भी समझता हो और जो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। बहाल होने वाले शिक्षकों को भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता भी होनी चाहिए।
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सर्कुलर में राइट टू एजुकेशन की धारा का किया जिक्र
सीबीएसई के अनुसार सभी स्कूलों को उन बच्चों के लिए जो ऑटिज़्म, मानसिक तौर पर बीमार, जिन्हें अक्षर पहचानने में कोई दिक्कत होती हो उनके लिए स्पेशल शिक्षक रखने का निर्देश दिया गया है। सर्कुलर में राइट टू एजुकेशन, धारा 3, 8 सी और 9 सी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि नि:शक्त स्टूडेंट्स के लि भी पढ़ाई का वही महत्व होता है जितना किसी आम बच्चे के लिए। इसलिए उनसे जुड़े किसी भी मामले में कोताही बर्दाशत नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर केंद्रय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही कई बार संबद्ध स्कूलों को निर्देश जारी कर चुका है।
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