सुप्रीम कोर्ट मे आज जस्टिस सिन्हा और खानविलकर की बेंच ने सरकार के आधार को अनिवार्य करने के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से मना कर दिया है l साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा की सरकार अपनी किसी योजना का लाभ किसी को देने से मना नहीं कर सकती अगर इस के पास आधार ना हो l
सरकार ने इस पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की वह इस नोटिफिकेशन पर सिर्फ इस आधार के कारण रोक नहीं लगा सकता की किसी को बिना आधार के किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा l यह पूर्वाग्रह से ग्रसित है और आदालत इस आधार पर कोई रोकही लगा सकती l परन्तु अगर किसीi बिना आधार किसी योजना का लाभ नहीं मिलता तो आदालत जरुर उस पर सुनवाइ करेगी l
सरकार ने कोर्ट को आस्वासन दिया की वो किसी को भी बिना आधार किसी योजना मे लाभ के लिए नहीं रोकेगी और ना ही उन को किसी लाभ से वंचित किया जायेगा l
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