नई दिल्ली । द्वारका एक्सप्रेस-वे की बाधा जल्द दूर होने वाली है। इसकी राह में बाधा बने मकान मालिकों को मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को मकान मालिकों को वैकल्पिक प्लॉट देने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के फैसले से न्यू पालम विहार में जीपीए और एसपीए के तहत बने मकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है। प्राधिकरण सभी को सेक्टर-110 ए में वैकल्पिक प्लॉट देकर कब्जा दिलाएगा। इसके बाद मकान मालिक द्वारका एक्सप्रेस-वे के बीच में आ रहे अपने मकानों को खाली कर देंगे।
गौरतलब है कि इन मकानों के नहीं हटने से द्वारका एक्सप्रेसवे का काम अटका है।
इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण एनएचएआई को करना है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होना प्रस्तावित है। जीपीए/ एसपीए से संबंधित 150 मकानों में से लगभग 80 मकान तो पहले ही तोड़ रखे थे। शेष लगभग 70 मकानों को तोड़ने के लिए बीते 26 मई को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोपहर 11.30 बजे तक केवल 32 मकान ही मकान ध्वस्त किए गए थे। इस मामले में हुडा के संपदा अधिकारी के एसडीई सर्वे बलराज गुप्ता ने कोर्ट के आदेश की जानकारी से इंकार किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद रिषी राज राणा ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले से जीपीए/एसपीए धारकों को भी वैकल्पिक प्लॉट मिलेगा।
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