बकाये की वसूली के लिए ब्रिटेन में बिकेगी माल्‍या की संपत्‍ति, कोर्ट का आदेश

नई दिल्‍ली । लंदन में भारतीय बैंकों की ओर से 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए दर्ज मामले में विजय माल्‍या को करारा झटका लगा है। कोर्ट के आदेशानुसार, अब बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे ब्रिटेन में माल्‍या की संपत्‍ति बेचकर अपनी राशि की वसूली कर सकते हैं। ब्रिटेन की अदालत में माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भी मुकदमा चल रहा है। माल्या पर आरोप है कि उसने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए गए लगभग 9,400 करोड़ रुपये के कर्ज को जानबूझकर नहीं चुकाया।

बता दें कि ब्रिटेन और भारत में विजय माल्‍या पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। इसमें से एक मामले में विजय माल्या की याचिका को लंदन की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था। इन बैंकों की ओर से दर्ज मामले में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली की मांग की गयी है।

जज एंड्रयू हेनशॉ ने माल्या की संपत्‍तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इंकार कर दिया। लंदन की कोर्ट ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डॉलर की राशि वसूलने के पात्र हैं। जज हेनशॉ ने माल्या की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उसने दुनिया भर में फैली अपनी संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई थी।

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