नई दिल्ली। चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय में 1993 में हुए बम विस्फोट के मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद को सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया। विस्फोट में 11 लोग मारे गए थे। 24 साल से फरार आरोपी को जांच एजेंसी ने शुक्रवार को दबोच लिया। नई दिल्ली में सीबीआइ के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि सुबह में उसे चेन्नई के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया गया।
आठ अगस्त 1993 को हुए विस्फोट में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस विस्फोट से चेन्नई के चेटपुट में स्थित संघ की बहुमंजिली इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी जिसमें 11 लोगों की जान गई थी। अहमद ने बम बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री ली और अन्य आरोपियों को ठिकाना मुहैया कराया था।
अहमद के बारे में सूचना देने वाले के लिए सीबीआइ ने 10 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। एजेंसी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और 18 लोगों के खिलाफ आइपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) के तहत मामला दर्ज किया था।
बारह साल तक चली सुनवाई के बाद 2007 में चेन्नई की टाडा अदालत ने 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में विशेष अदालत ने चार को बरी कर दिया था। गिरफ्तार नहीं होने के कारण अहमद पर मुकदमा नहीं चल पाया। एजेंसी उसकी तलाश में जुटी रही।
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