नई दिल्ली । दिल्ली विकास प्राधिरण (डीडीए) से बाजार दर से कहीं कम कीमत पर जमीन लेने के बावजूद गरीबों को मुफ्त इलाज न देने वाले दिल्ली के पांच बड़े निजी अस्पतालों को 583 करोड़ रु का रिकवरी नोटिस जारी किया है। इसमें सबसे ज्यादा 503 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस एस्कॉर्ट अस्पताल को जारी किया है। इन अस्पतालों को एक महीने के भीतर ये राशि दिल्ली सरकार के पास जमा करानी होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. कीर्ति भूषण का कहना है कि इन अस्पतालों ने डीडीए से बाजार दर से कहीं कम कीमत पर जमीन हासिल की थी। शर्त ये थी कि इस जमीन पर बने अस्पतालों में ओपीडी का 25 फीसदी और आईपीडी का 10 फीसदी इलाज गरीब मरीजों को मुफ्त में मिले है। हालांकि, ये अस्पताल ऐसा कोई भी सबूत नहीं दे सके जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने गरीबों का मुफ्त में इलाज किया हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इन अस्पतालों से रिकवरी करने का आदेश दिया था।
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